राजनीतिक रण : विधानसभा अध्यक्ष आज वापस ले सकते हैं याचिका

नई दिल्ली

बैठक में सीएम अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में याचिका वापस ली जा सकती है
सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

कानूनी दांवपेच में नाकामी के बाद राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले सकते हैं। स्पीकर ने राजस्थान हाईकोर्ट के 21 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश कहा था कि 24 जुलाई को उसका फैसला आने तक कांग्रेस के बागी 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही न की जाए।

विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि विधानसभा स्पीकर की लीगल टीम ने रणनीति में बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को और आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 24 जुलाई के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश और 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद जोशी सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले सकते हैं।
मालूम हो कि स्पीकर की याचिका पर 23 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने न केवल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, बल्कि इस मामले का दायरा और भी बढ़ा दिया था। जस्टिस मिश्रा की पीठ ने सवाल किया था कि क्या किसी पार्टी के टिकट से चुने विधायक असहमति नहीं जता सकते? क्या असहमति की आवाज को दबाना लोकतंत्र को खत्म करना नहीं है?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लोकतंत्र कैसे चलना चाहिए यह बेहद गंभीर मुद्दा है। हम इसे विस्तार से सुनना चाहते हैं। इसके ठीक अगले दिन हाईकोर्ट ने इस मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए सचिन पायलट व अन्य 18 विधायकों की याचिका पर विस्तृत परीक्षण करने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट ने इसके लिए बाकायदा कुछ कानूनी सवाल भी तैयार किए हैं।

 

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